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सामूहिक बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

  • सामूहिक बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

सीधी से गौरव सिंह की रिपोर्ट:- सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की न्यायालय में प्रस्तुत की गई जमानत याचिका विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई है। 
उल्लेखनीय है कि गत 1 दिसंबर 2019 को शाम के लगभग 4 से 5 बजे के बीच आरोपी धीरज साहू ने अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर थाना जमोड़ी अंतर्गत एसआईटी कॉलेज के पीछे बुलाकर आम के पेड़ के पीछे झाड़ी में ले जाकर अपने अन्य अभियुक्तगण के साथ सामूहिक बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने अपनी मां के साथ थाना जमोडी में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर थाना जमोड़ी में अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 376डी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी धीरज साहू को गिरफ्तार कर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन विशेष सत्र प्रकरण में आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका शासन की ओर से पैरवी कर रही भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने पुरजोर विरोध करते हुए प्रभावी तथ्य रखे। परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश जारी किया। 

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