प्रवासी श्रमिकों हेतु रोजगार मेलों के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी, जिला स्तरीय रोजगार मेला हेतु समिति गठित

बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विकास विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देेशों के अनुसार प्रदेश के संभावित नियोजकों की आवश्यकता से जोड़ने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा उद्योग संभावित तथा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरी प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण श्रम विभाग आदि द्वारा उद्योगों में संभावित नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों से रिक्तियों की जानकारी भी पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं।

जारी दिशा- निर्देष में कहा गया है कि प्रदेश के संबंल योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक तथा अन्य प्रदेशों से लौटकर मध्यप्रदेश में आए श्रमिको को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के चिन्हित जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय रोजगार मेला समिति द्वारा रोजगार मेलों के आयोजन हेतु जिला स्तरीय रोजगार मेला समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समन्वयक, प्रबंधक एकेवीएन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, आयुक्त नगर निगम नगर पालिका अधिकारी, महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, पीआयू, लोक निर्माण विभाग, एसई, डीईएमपीईबी, सहायक आयुक्त श्रम, जिला श्रम पदाधिकारी, कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेष गृह निर्माण मंडल समिति के सदस्य होंगे तथा जिला रोजगार अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभागों के समन्वय से रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएं। जिला स्तर पर रोजगार मेला आयोजन की तिथियां कलेक्टर द्वारा विभाग की पूर्व सहमति से प्राप्त करें, एनआईसी द्वारा रोजगार सेेतु पोर्टल पर रोजगार मेलों के आयोजन के लिए माड्यूल का निर्माण किया जाए, जिला समिति जिला उद्योग केंद्र तथा उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य में तथा अन्य राज्यों में उद्योगों संभावित नियोक्ताओं ठेकेदारों से संपर्क स्थापित कर उन्हें रोजगार सेतु पोर्टल से अवगत कराएं, जिला समिति द्वारा मेला का दिनांक विभाग से सहमति प्राप्त कर एवं आयोजन स्थल पर रोजगार सेतु पोर्टल पर दिनांक एवं स्थल का विवरण अपलोड किया जाए, आवश्यकतानुसार दो या तीन जिले में आपसी समन्वय से एक ही स्थान पर मेले का आयोजन कर सकते हैं। उद्योग संभावित ठेकेदारों को पंजीकृत करने तथा भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पोर्टल द्वारा ईमेल तथा एसएमएस किया जाए, रोजगार सेतुु पोर्टल पर पंजीकरण एवं रिक्तियों की अद्यतन स्थिति दर्ज करने के लिए उद्योगों संभावित नियोक्ताओ, ठेकेदारों को सामान्यतः 3 दिन का समय दिया जाए, जिला कलेक्टर द्वारा उद्योगों संभावित नियोक्ताओं ठेकेदारों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएं, जिला कलेक्टर जिला समिति उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी पंजीकृत उद्योगों संभावित नियोक्ताओं ठेकेदारों की संख्या तथा उनके द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट की गई रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं। 

 

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक श्रमिक की यूनिक पंजीकरण संख्या उन्हें एसएमएस के माध्यम से प्रदान कर मेले की सूचना दी जाए तथा रोजगार मेले के दिवस पंजीयन क्रमांक ही श्रमिकों की पहचान संख्या होगी, रोजगार मेले का आयोजन यथासंभव शासकीय बिल्डिंग में ही किया जाए साथ ही वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए आयोजन स्थल का चयन कर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। मेला स्थल पर स्वस्थ विभाग द्वारा एक कोरोना काउंटर लगाया जाए एवं एसओपी अनुसार उचित अंतराल पर मेले स्थल को सेनेटाईज किया जाए, आवश्यक हो तो श्रमिकों को मास्क तथा ग्लव्स उपलब्ध कराया जाए, हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाए, मेले में उपस्थित सभी अधिकारी, कार्यकर्ताओं नियोजित श्रमिकों तथा समस्त प्रतिभागियों की थर्मल स्कैनिंग की जाए किसी प्रकार का लक्षण पाए जाने पर स्वस्थ विभाग की दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए मेले के आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाए।

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