सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही-
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

सतना/मैहर से सैफी खान की रिपोर्ट – : कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हों। यदि ऐसा करते पाए गए तो सबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक  रियाज इकबाल, अपर कलेक्टर  आईजे खलखो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एके अवधिया, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चिकित्सक एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
     आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मैहर एवं चित्रकूट में आने वाले तीर्थ यात्रियों को संक्रमण से बचाने की दृष्टि से सप्ताह में तीन दिन रविवार, सोमवार एवं मंगलवार को बंद रखने के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के पूर्व तीन दिवस के लिए मैहर एवं चित्रकूट क्षेत्र को बंद रखा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम हेतु संबंधित विभाग सजग होकर कार्य करें। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा करें। बाकी लोग अपने-अपने घरों में ही पूजा करें। साथ ही नागपंचमी, ईदुज्जुहा, रक्षाबंधन एवं कजलियां पर्व को घर में रहकर ही मनाएं, कजलियों पर्व पर एक-दूसरे के गले नही मिलें और कजलियां का आदान-प्रदान नहीं करें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए हांथ जोड़कर नमस्कार करे। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, भीड़ नहीं बढ़ायें़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जो चिंता का विषय है। संक्रमण को रोकने के हर संभव प्रयास सजगता से किए जाएं।
     पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने कहा कि कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के शरीर को छुएं नहीं, दूरी बनाए रखें। अधिक संख्या में लोग एकत्र न हों। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। इसका ध्यान रखा जाए। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। मास्क का उपयोग नही करने पर दंड/जुर्माना वसूल किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का भली-भांति सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने सुझाव दिए।

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