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पश्चिम बंगाल, बीरभूम हिंसा : कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, दिए CBI जांच के आदेश 

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा मामलें में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया है। CBI को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले SIT इस मामले की जांच कर रही थी।  

बता दे कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब किया था और फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल से आवश्यक नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था। 

जबकि, बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। 

मालूम हो कि बीते 21 मार्च की रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हिंसा और आगजनी हुई थी। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद कुछ अराजक तत्वों ने बोगतुई गांव में करीब दर्जन भर घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें जलकर 6 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। 

वहीं, बोगतुई गांव का दौरा करने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। 
 

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