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मध्यप्रदेश:सरकार कर रही है गैंगस्टर एक्ट 2021 लाने की तैयारी, आसानी से नही मिलेगी जमानत 

मध्यप्रदेश:सरकार कर रही है गैंगस्टर एक्ट 2021 लाने की तैयारी, आसानी से नही मिलेगी जमानत 

 मध्यप्रदेश/भोपाल :- मध्यप्रदेश में माफिया लंबे समय से सक्रिय हैं. प्रदेश में बढ़ गए जहरीली शराब कांड देश के गिरोह बंदी वाले अवैध कारोबार और संगठित अपराधों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश में भी गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी शुरू हो गई है. 2 राज्यों के एक्ट के प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा.
 गैंगस्टर एक्ट लाने के लिए पहले दौर की चर्चा पूरी हो गई है कोशिश की जा रही है कि इसी सत्र में इस एक्ट को पेश किया जाए. विधानसभा से पारित हो जाने के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ब्रह्मा के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संयंत्र में फांसी जैसे प्रावधान भी शामिल होंगे..

 तो अब जानते हैं जानते हैं वह दो बड़े कानून जिनके अहम प्रावधानों को शामिल कर मध्यप्रदेश में गैंगस्टर एक्ट बनाया जाएगा.

 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून :-
 इस कानून के तहत केस दर्ज करने के लिए एडीशनल कमिश्नर की स्वीकृति लगती है इसमें अपराध तभी दर्ज होता है जब एक अपराधी 10 साल के भीतर दो संगठित अपराधों में लिप्त हो रहा हो.

 इसमें 30 दिन की रिमांड होती है चार्जशीट के लिए 180 दिन दिए जाते हैं कम से कम 5 साल सजा होती है और अधिकतम फांसी की सजा भी हो सकती.

 उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल एक्ट 2021 :-
 मानव तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग गौ हत्या बंधुआ मजदूर पशु तस्करी और जाली नोट नकली दवाओं के कारोबार अवैध हथियारों के बनाने व बेचने अवैध खनन जैसे अपराधों पर इस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है इस एक्ट में जमानत आसानी से नहीं मिलती.

 अब इन दोनों कानून के विभिन्न प्रावधानों को मिलाकर मध्य प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है.

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