चुनाव आयोग के जारी इस नए नियम से राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के हुड़दंग पर लगेगी लगाम!
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- हज़ारों की संख्या में भीड़, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, ढोल और डीजे सब बंद,
- चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार नॉमिनेशन में दो लोग से ज्यादा और प्रचार में पांच लोग से ज्यादा नहीं हो सकेंगे शामिल
नई दिल्ली/ गरिमा श्रीवास्तव:- चुनाव आयोग ने आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए नए नियम जारी किए हैं. जिसके अनुसार अब आगामी चुनाव में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा.
वोटर के लिए नया क्या है –
सभी को फेस मास्क लगाना होगा, इलेक्शन परिसर में घुसने से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी, साबुन, सेनेटाइजर और पानी उपलब्ध हॉग
इलेक्शन परिसर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक़ सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जायेगी
जितना ज्यादा हो सकेगा वोटिंग के लिए बड़े हाल खोजकर इस्तेमाल किये जाएंगे, जिससे की सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखा जा सके
मतदान कराने वाले कर्मचारीयों के आने-जाने के के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियां उपलब्ध रहेंगी जिससे कि कोरोना से जुडी शिकायतों को हल किया जा सके
सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए मारकर यानी गोले बनाये जायेंगे, उपलबध जगह अनुसार एक लाइन में कमसेकम 15 ज्यादा से ज्यादा 20 लोग छह फिट के अंतर पर खड़े होंगे
अन्य वोटरों के लिए इंतजार करने का परिसर होगा जिसमें कुर्सियां भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी
अधिकारी कर्मचारी के लिए नया क्या है–
कोरोना से जुडी वयवस्थाओं की देख-रेख के लिए राज्य,जिला और विधानसभा के लिए नोडल हेल्थ ऑफीसर नियुक्त किये जाएंगे
ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों के पहले और दूसरे राउंड की तैयारी बड़े हाल में की जायेगी इस दौरान मशीनों को सेनिटाइज़ भी किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइज़र और ग्लव्स उपलब्ध कराये जाएंगे।
ट्रेनिंग के लिए की गई हैं व्यवस्थाएं:-
कोरोना के चलते, इलेक्शन कराने वाले अधिकारियों – कर्मचारियों की ट्रेनिंग बड़े हाल में होगी, हर बार यह सेंट्रलाइज़्ड तरीके से होती थी यानी एक बार में एक जगह एक विधानसभा के सभी अधिकारियों – कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो जाती थी लेकिन इस बार इसे कई बार में किया जाएगा जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बानी रहे। और पहली बार ऐसा होगा जब ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी।
चुनाव से जुड़ी पीपीटी, डॉक्यूमेंट, वीडियो क्लिप और खुद की स्वमूल्यांकन के प्रश्न पत्र पोर्टल या ऐप पर अपलोड किये जाएंगे, जिससे कि चुनाव से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इसे एक्सेस कर सकें।
पर्याप्त मात्रा में पोलिंग और काउंटिंग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी रिज़र्व रखे जाएंगे जिससे कि किसी सक्रिय अधिकारी-कर्मचारी में कोरोना के लक्षण देखे जाने पार उसे तुरंत रिप्लेस किया जा सके।
रिटर्निंग ऑफिसर का चेंबर बड़ा होगा, जिससे कि नॉमिनेशन और सिम्ब्ल बाटने में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखी जा सके।
इलेक्शन किट और जरूरी सामान बड़े हाल में सेनिटाईज़ करने के बाद सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करते हुए बांटे जाएंगे।
पोलिंग स्टेशन में 1500 सौ की जगह 1000 निर्वाचक होंगे।
जिला चुनाव अधिकारी को मीटिंग की जगह पहले से ही तय करनी होगी, जिला चुनाव अधिकारी को एंट्री और एग्जिट पॉइंट को क्लीयर करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी को पब्लिक मीटिंग से पहले सोशल डिस्टेनसिंग को फॉलो कराने के लिए मार्किंग करनी होगी, नोडल हेल्थ ऑफिसर इस प्रॉसेस में शामिल होंगे
कैंडिटेट के लिए क्या नया है ?
पहली बार ऐसा होगा कि ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे, पहली बार सीईओ और डीईओ की वेबसाइट पर नॉमिनेशन फॉर्म भी ऑनलाइन उपल्बध होगा। जो कैंडिडेट चाहे वो नॉमिनेशन ऑनलाइन भर सकता है।
फॉर्म-1 के अनुसार ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने के बाद, कंडक्ट ऑफ़ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 3 के तहत उसका प्रिंट लेकर कैंडिडेट को खुद रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा।
नए नियमों के अनुसार सीईओ और डीईओ के वेबसाइट पर कैंडीडेट एफिडेविट या हलफनामा भी ऑनलाइन जमा कर सकेगा, जिसका प्रिंट कैंडीडेट नॉमिनेशन के प्रिंट के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकेगा।
कैंडीडेट सिक्यूरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकेगा।
कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए अपने चुनावी प्रमाणपत्र को भी ऑनलाइन ले सकेगा।
कैंडिडेट के साथ नॉमिनेशन के लिए अब सिर्फ दो लोग जा सकेंगे और नॉमिनेशन में अब सिर्फ दो गाड़ियां जा सकेंगी।
कैंडिडेट को इंतजार करने के लिए बड़े जगह की वयवस्था किये जाने के प्रावधान हैं।
लोक प्रतिनिधित्व ऐक्ट 1951 के तहत नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविड को भरने की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।
रोड शो में दस गाड़ी के बजाय हर पांच गाड़ियों के बाद काफिला तोड़ना जरूरी होगा और दो काफिले के बीच 100 मीटर की दूरी के बजाय आधे घंटे का अंतर होगा।
पब्लिक मीटिंग , जिला चुनाव अधिकारी की जानकारी में होगी। डोर टू डोर कैम्पेन में कैंडिटेट समेत और सुरक्षाकर्मी को छोड़कर सिर्फ पांच लोग शामिल हो सकते हैं।




