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शिवराज सरकार के इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने ठुकराया, नहीं दी मंजूरी

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करते हुए अहम बदलाव किए थे। इनमें प्रमुख रूप से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान था। 

लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को वापस लौटा दिया हैं।

इसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर नई अधिसूचना जारी कर दी हैं। नए नियम के तहत महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करना जरूरी नहीं होगा। 

इस से पहले केंद्र ने भी इस अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी। साथ ही कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा कारणों से नाइट की शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसके बाद अब राष्ट्रपति ने भी इसे मंज़ूर नहीं किया हैं।  

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