भोपाल : मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटके पंचायत चुनाव के आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए आज 10 May की तारीख नियत की है। आज होने वाली सुनवाई में ओबीसी आरक्षण पर मामला स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर संभावना बेहद कम नजर आ रही है।
बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 21 दिन का समय लग सकता है। पंचायत के परिसीमन के बाद 22985 पंचायत हुई है। जिसमें 2000 वार्ड को बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ओबीसी ST, SC के लिए आरक्षित हो पाएंगे।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से कहा कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ले। कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। एक बार मार्च महीने के बाद फिर से पंचायत-नगर निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। चुनाव जुलाई में होने की संभावना नजर आ रही है। इधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चुनाव का स्वरूप क्या होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।