Gas tragedy: भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुनवाई आज, पीड़ितो को सालों से न्याय का इंतजार

Gas tragedy : भोपाल गैस त्रासदी मामले में कंपनी डाउ केमिकल्स के खिलाफ कोर्ट में दिए आवेदन पर शनिवार को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की कोर्ट में होगी। सीबीआई समेत याचिकाकर्ता भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन Dow chemical अमरीका के खिलाफ तर्क और सबूत पेश करेंगे। बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में गैस पीड़ितों ने ये याचिका लगाई है। गौरतलब है कि गैस हादसे के 39 वर्ष बाद विश्व की सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी विदेशी अभियुक्त और विदेशी कंपनी को आज तक सजा नहीं हुई है।

सालों बाद डाउ केमिकल की तरफ से एक वकील ने पेश होकर अपना पक्ष रखा था, जिसमें बताया गया कि डाउ केमिकल विदेशी कंपनी है। उसका क्षेत्र भोपाल नहीं है। इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। गैस त्रासदी मामले को लेकर भोपाल कोर्ट में इस मामले में करीब 30 मिनट तक सुनवाई चली थी। डाउ केमिकल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील रविंद्र श्रीवास्तव भोपाल जिला कोर्ट में पेश हुए थे। खास बात यह है कि 36 सालों बाद पहली बार विदेशी आरोपी के वकील गैस हादसे के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे।

गौरतलब है कि 3 दिसंबर 1984 की रात आज भी राजधानी के लोगों को भूलना नामुमकिन है। भोपाल गैस त्रासदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है, इसके बाद भी डाउ केमिकल कंपनी आरोपी होने के बाद उसके प्रतिनिधि भोपाल जिला अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जबकि कंपनी की यूनियन कार्बाइड में 100 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। बता दें कि विश्व की सबसे बडे औद्योगिक हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी विदेशी अभियुक्त और विदेशी कंपनी को आज तक सजा नहीं हुई है। जबकि इस हादसे में जान गंवाने वाले हजारों मृतकों के परिजन आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए है।

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