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Big Breaking:- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील खान के ख़िलाफ़ आरोपों को बताया "झुनझुना", तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

Big Breaking:- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील खान के ख़िलाफ़ आरोपों को बताया “झुनझुना”,  तुरंत रिहा करने का आदेश दिया

 इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. डॉ कफील खान 2017 में  गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मामले के बाद चर्चा में आए थे. 

 इसके साथ ही उनके ऊपर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भड़काऊ भाषण के भी आरोप हैं. कफ़ील को पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. कपिल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ रासुका दर्ज़ है. 

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