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जिले में धारा 144 लागू के तहत आदेश किए जारी

खरगोन से लोकेश कोचले की रिपोर्ट – अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय जिले में धारा-144 के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशानुसार जिले में मेले एवं पंचक्रोशी यात्रा के आयोजन स्थगित रहेंगे।

वहीं धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैवाहिक कार्यक्रमों में एक समय में अधिकतम 100 लोग की अनुमति होगी। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मैरेज गार्डन या धर्मशाला मालिक पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा अन्य आदेश भी जारी किए गए हैं। यह आदेश जिले में 31 दिसंबर तक प्रभावषील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर 188 भादवि के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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