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MP Panchayat Elections : OBC मामलें में शिवराज सरकार की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई आज, बड़ा फ़ैसला संभव

प्रकाशित:
लेखक: Editor_Lokniti
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भोपाल : मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण के मामलें पर बवाल मचा हुआ है। हालही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें में बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाएं जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार ने संशोधन याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जिसपर आज सुनवाई होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं।

दरअसल, शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा सरकार से की है।आयोग का दावा है कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी है, इसलिए इस वर्ग को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

वहीं, सूत्रों की मानें तो कि सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो फिर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।

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