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विदिशा : कांग्रेस विधायक पर इन धाराओं के तहत FIR दर्ज, ये है पूरा मामला

विदिशा : कांग्रेस विधायक पर इन धाराओं के तहत FIR दर्ज, ये है पूरा मामला

मध्यप्रदेश/विदिशा : मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई थी। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188, 505 और 54 आपदा अधिनियम 2005 के तहत एफआईआर दी की गई।

दरअसल, विधायक शशांक भार्गव ने वॉट्सएप ग्रुप विदिशा टूडे कलम का हमला में विदिशा मेडिकल काॅलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में वीडियो जारी किया गया था। पुलिस की जांच-पड़ताल में पाया गया कि वह तस्वीर मेडिकल काॅलेज  विदिशा की नहीं हैं। इसी आधार पर पुलिस ने भार्गव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

इतना ही नहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र चौहान ने भी थाने में इसकी शिकायत की थी।

वहीं, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के एक मामले में विदिशा विधायक  शशांक भार्गव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

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