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MP साल 2021 का पहला Lockdown, राजधानी Bhopal में सख्ती, धारा 188 लागू

मध्यप्रदेश/भोपाल – बीते दिनों मध्यप्रदेश में संक्रमण के 1300 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई हैं। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 21 मार्च से हर रविवार को टोटल लॉकडाउन के निर्देश शासन ने दिए हैं। इस दौरान ये रोक शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा। वही 31 मार्च तक इन तीनों जिलों के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।

इस बंदी के दौरान सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि राजधानी में सांची पार्लर बंद रहेंगे। घर-घर दूध बांटने के लिए सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा शराब की दुकान, पेट्रोल पंप फल सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। दवा की दुकान खुली रहेगी। 

लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू रहेगी। घर से निकलने पर गिरफ्तारी संभव हैं। वहीं शहर की सड़कों पर 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती की गई हैं। 

बता दे कि मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति दिनोंदिन गंभीर होती जा रही हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा नाइट कर्फ्यू और सख्ती का ऐलान किया, लेकिन बावजूद इसके तेजी से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जिसके बाद आज प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया हैं।

इधर, आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए शिवराज सरकार पूरी तरह से लॉक डाउन लगाने के पक्ष में नहीं हैं। जिसके बाद प्रदेश की जनता से संक्रमण से बचने की अपील की जा रही हैं।

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