नई दिल्ली : कुछ समय पहले वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने मांग की थी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को हटाकर बैलेट-पेपर (Ballot Paper) से चुनाव कराए जानें चाहिए। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती है।
बता दे कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(ए) को चुनौती दी थी, जिसमें बैलेट-पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से मतदान कराए जाने का प्रावधान है।
वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से यह याचिका जनवरी में दायर की गई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं।
इतना ही नहीं मनोहर लाल शर्मा ने कहा था कि ईवीएम के जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सब जगह बैलेट-पेपर के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे ख़ारिज कर दिया हैं।