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भोपाल :  महिला कर्मचारी ने रेप और एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कराया

भोपाल :  महिला कर्मचारी ने रेप और एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कराया

  • 37 साल की महिला कर्मचारी ने 25 साल के युवक के खिलाफ बलात्कार और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।

भोपाल। राजकमल पांडे/ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एक कारखाने में नौकरी करने वाली 37 साल की महिला कर्मचारी ने 25 साल के युवक के खिलाफ बलात्कार और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि युवक ने उसे शादी के लिए प्रपोज करके 1 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर जातिसूचक गालियां देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी युवक थाना क्षेत्र में एक दुकान संचालक है।

पुलिस के अनुसार 37 वर्षीय महिला बिलखिरिया इलाके में रहती है। वह गोविंदपुरा इलाके में एक शासकीय कारखाने में नौकरी करती है। अक्टूबर 2019 में महिला की पहचान मोहल्ले में ही रहने वाले अविनेष पांडे (25) हुई थी। अविनेष पांडे पेशे से दुकानदार है। दोनों के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई। महिला का आरोप है कि अक्टूबर 2019 में जब वह घर में अकेली थी तभी मौका पाकर अविनेश ने उसके साथ संबंध बनाए और शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों के बीच करीब 1 साल तक रिलेशनशिप चलती रही।

  • महिला के एटीएम कार्ड से करता था शॉपिंग

आरोपित युवक महिला के एटीएम कार्ड का भी उपयोग करने लगा था। उसको जब पैसों की जरूरत होती, तो वह महिला के कार्ड का उपयोग करता था। आरोपित ने करीब एक लाख रुपए महिला के खाते से निकाले हैं। महिला को कुछ दिन पहले पता चला कि अविनेष पांडे किसी दूसरी युवती से शादी करने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी सगाई भी होने वाली है। इस पर जब महिला ने आरोपित से बात की तो उसने जातिसूचक गालियां देकर उसे अपमानित किया और कहा कि वह घर वालों की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकता। युवक के इस जवाब के बाद महिला ने बिलखिरिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

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