बड़वानी : नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी राकेश कुमार सोनी ने नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अगनसिंह पिता मालसिंह बारेला उम्र 30 वर्ष निवासी पाटी को धारा 363, 366, 376(2), 506 भादवि, 11एन/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर दी हैं।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 27 दिसम्बर 19 की हैं। जब अभियोक्त्री अपने परिवार के साथ खाना खा कर सो गई थी। रात में करीबन 1 बजे अभियोक्त्री की नींद खुलने पर बाथरूम करने के लिये घर के बाहर गई तो आरोपी अगनसिंह घर के बाहर खड़ा था। अगनसिंह ने अभियोक्त्री से बोला कि मै *तुझसे* प्यार करता हूॅ मेरे साथ चल, मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे जान से मार दूगा। तत्पश्चात वहाॅ अभियोक्त्री को अपने साथ जबदस्ती पैदल-पैदल जंगलो मे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में अभियोक्त्री को अपने साथ बस से नासिक ले गया। जिस पर पाटी पुलिस दोनो को नासिक से लेकर आई। इस पर आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया था। जिस पर जिला अभियोजन अधिकारी महेश पटेल द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई थी। इस पर न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया हैं।